Thursday, December 16, 2021

Benefits after Retirement (सेवानिवृत्ति के बाद सुविधा)

How many types Retirement Benefits are Taxable and Tax-free?

OR

How to calculate retirement benefits?

Key Points:

1. Meaning of benefits after retirement.
2. Meaning of Gratuity and Format for computation of Gratuity.
   (1) Covered by the payment of gratuity act, 1972.
   (2) Not covered by the payment of gratuity act, 1972.
3. Meaning of Pension and Format for computation.
   (1) General Pension/Monthly Pension.
   (2) Commuted Pension.
4. Meaning and Format for computation of Earned Leave Salary.
5. Meaning and Format for computation of compensation on Retrenchment.
6. Meaning and Format for computation of Compensation on Voluntary Retirement.


Benefits after Retirement:

1. Meaning:

If the employer has given special payment to his employee after he retires from his service due to completion of service period or death or retrenchment or other reason is called ‘Benefits after Retirement’.

How many types of benefits after retirement?

Answer-

(1) Gratuity
(2) Pension
(3) Encashment of earned leave salary
(4) Compensation on Retrenchment
(5) Compensation on Voluntary Retirement

2. Gratuity u/s 10 (10):

A lump sum amount is given by the employer to his employee at the time of retirement considering length of period of service is called ‘Gratuity’.

(1) In case of Government employee u/s 10 (10) (I):

If an employee who is working in Government concern (Central Government/State government/Local Authorities) and a lump sum amount received as a gratuity from his employer will be fully exempted.

(2) In case of Non-Government employee u/s 10 (10) (II):

Gratuity is divided into two parts for Non-Government employee.

(1) Covered by the Payment of Gratuity Act,1972.

(2) Not covered by the Payment of Gratuity Act, 1972.

(1) Covered by the payment of gratuity act, 1972.

If an employee who is working in Ports, Railway companies, Oil fields, Shop or other factories, such type of employee is under covered by the gratuity act, 1972. Where 10 or more persons will be working any day in preceding twelve months.

Calculation of taxable and tax-free portion of gratuity is done in the following way-

Particular

Amount

Amount

Actual received gratuity

 

-

Less- Whichever is less

 

 

(1) Actual received gratuity

-

 

(2) No. of working years × 15 × Last month drawn salary ÷ 26

-

 

(3) Maximum limits prescribed by  central government

20,00,000

Exempt

Taxable value of gratuity

 

-

Note-

1. Meaning of salary :– Basic Salary + Dearness Allowance (Either under the terms of employment).

2. For the calculating period of service more than 6 months, it will be considered as one year.

3. If an employee has received gratuity from his more than one employer in the same previous year, the maximum exemption will be allowed up to rupees 20,00,000.

(2) Not covered by the payment of gratuity act, 1972:

If an employee who is neither government employee nor under payment of gratuity act, 1972, such type of employee is under not covered by the payment of gratuity act, 1972.

Calculation of taxable and exempted portion of gratuity in the following way-

Particular

Amount

Amount

Actual received gratuity

 

-

Less- Whichever is less

 

 

(1) Actual received gratuity

-

 

(2) No. of working year × Last 10 months average Salary ÷2

-

 

(3) Maximum limits prescribed by  central government

20,00,000

Exempt

Taxable value of gratuity

 

-


Note-

1. Meaning of salary :– Basic Salary + Dearness Allowance (under the terms of employment) + Dearness Pay + Commission on Sales.

2. For the calculating period of service, no part of a year shall be considered as one year.

3. If an employee has received gratuity from his more than one employer in the same previous year, then maximum exemption will be allowed up to rupees 20,00,000.

3. Pension u/s 17:

Pension is divided into two parts.

(1) General Pension/ Monthly Pension.

(2) Commuted Pension.

(1) Monthly Pension:

Monthly pension has received by the employee after his retirement from his employer (Government or Non-Government), then whole amount of pension will be included for calculation of taxable income from salary.

(2) Commuted Pension:

If an employee has received a lump sum amount instead of monthly pension/general pension, then it is called ‘Commuted Pension’.

1. In case of Government employee-

Commuted pension has received by the employee (who is working in Central Government/State Government/Local Authorities) is fully exempted.

2. In case of Non-Government employee-

Commuted pension has received by the employee (Other than Government) then the calculation of taxable and tax-free portion of Commuted Pension will be in the following way-

Condition (I) - If the employee receives gratuity-

Particular

Amount

Actual received commuted pension

-

Less- 1/3 of full amount of pension

Exempt

Taxable value of commuted pension

-


Condition (II) - If the employee does not receive gratuity.

Particular

Amount

Actual received commuted pension

-

Less- 1/2 of full amount of pension

Exempt

Taxable value of commuted pension

-

4. Encashment of Earned Leave Salary u/s 10 (10) (A):

At the time of retirement how many earned leave are in balance, cash amount received by the employee from his employer in lieu of that is called ‘Earned Leave Salary’.

1. In case of Government employee-

Government employee has received earned leave salary from his employer is fully tax-free.

2. In case of Non-government employee-

Calculation of taxable and exempted portion of earned leave salary will be in the following way-

Particular

Amount

Amount

Actual received Earned Leave Salary

 

-

Less- Whichever is less

 

 

(1) Actual received Earned Leave Salary

-

 

(2) On the basis of last 10 months average salary × 10

-

 

(3) On the basis of last 10 months average salary × Earned leave salary receiving for given months

-

 

(4) Maximum limits prescribed by  central government

3,00,000

Exempt

Taxable value of Earned leave salary

 

-


Note-

1. Meaning of salary:– Basic Salary + Dearness Allowance (under the terms of employment) + Dearness Pay + Commission on Sales.

2. Earned leave entitled for 30 days within a year or every year.

3. Balance month of leave = Months credited for leave – leave taken by employee.

4. For the calculating period of service, no part of a year shall be considered as one year.

5. Before retirement, earned leave salary will be fully taxable.

5. Compensation on Retrenchment u/s 10 (10) (B):

At the time of retrenchment any employee has received compensation from his employer as per Industrial Disputes Act, 1947 or any other act or other rule will be called ‘Compensation on Retrenchment’.

Calculation of taxable and tax-free portion of compensation on retrenchment will be in the following way-

Particular

Amount

Amount

Actual received compensation

 

-

Less- Whichever is less

 

 

(1) Actual received compensation

-

 

(2) No. of working year × On the basis of last 3 months average salary ÷ 2

-

 

(3) Maximum limits as per prescribed by Central Government

5,00,000

Exempt

Taxable value of Compensation on Retrenchment

 

-


Note-

1. Meaning of salary:– Basic Salary + Fully Taxable Allowance + Taxable part of partially Taxable Allowance + Taxable value of perquisites.

2. For the calculating period of service, more than 6 months then it will be considered as one year.

6. Compensation on Voluntary Retirement:

If an employee has received compensation under Voluntary Retirement Scheme (VRS) of Central Government, State Government, Local Authorities, Co-operative Society, Public Sector Company and any other company will be called ‘Compensation on Voluntary Retirement’.

Calculation of taxable and exempted portion of compensation on voluntary retirement will be in the following way-

Particular

Amount

Amount

Actual received compensation

 

-

Less- Whichever is less

 

 

(1) Actual received compensation

-

 

(2) No. of working years × 3 × Last month drawn salary

-

 

(3) Balance month of service left × Last month drawn salary

 

 

(4) Maximum limits prescribed by central Government

5,00,000

Exempt

Taxable value of Compensation on Voluntary Retirement

 

-


Note-

1. Meaning of salary:– Basic Salary + Dearness Allowance (under the terms of employment) + Dearness Pay + Commission on Sales.

2. Employee must have completed 10 years of service or must be above 40 years of the age.

3. VRS applies to all employees of an Organisation /Institution/Industries, except Directors of the company or co-operative society.

Important Question related to key points:


1. Who is eligible for payment of gratuity?
2. What is the new rule of gratuity 2021?
3. How is VRS compensation calculated?
4. How do I calculate my voluntary retirement pension?
5. How commuted pension is calculated?
6. How is earned leave encashment calculated?
7. How do you treat encashment leave salary of an employee while in service?
8. What is section 10 (10) (A) of income tax?
9. What is compensation on retrenchment?
10. What is the specified limit in exemption for compensation on retrenchment under section 10 (10) (B)?
11. How is tax calculated on commuted pension?
12. Which retirement benefits are exempt from income tax?
13. What Retirement Benefits are Taxable and Tax-free?


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कितने प्रकार के सेवानिवृत्ति सुविधा कर योग्य और कर-मुक्त हैं?

या

सेवानिवृत्ति सुविधा की गणना कैसे करें?

प्रमुख बिंदु:

1. सेवानिवृत्ति के बाद सुविधा का अर्थ।
2. ग्रेच्युटी का अर्थ और गणना के लिए प्रारूप।
   (1) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 अंतर्गत आता।
   (2) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता।
3. पेंशन का अर्थ और गणना के लिए प्रारूप।
   (1) सामान्य पेंशन/मासिक पेंशन।
   (2) परिवर्तित पेंशन।
4. अर्जित अवकाश वेतन की अर्थ और गणना के लिए प्रारूप।
5. छंटनी पर मुआवजे अर्थ और की गणना के लिए प्रारूप।
6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजे की अर्थ और गणना के लिए प्रारूप।

1. सेवानिवृत्ति के बाद सुविधा:

यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद सेवा अवधि पूरी होने या मृत्यु या छंटनी या अन्य कारणों से विशेष भुगतान दिया है तो उसे 'सेवानिवृत्ति के बाद सुविधा ' कहा जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद कितने प्रकार के सुविधा हैं?

उत्तर-

(1) ग्रेजुएटी
(2) पेंशन
(3) अर्जित अवकाश वेतन का नकदीकरण
(4) छंटनी पर मुआवजा
(5) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजा

2. ग्रैच्युटी धारा 10 (10):

सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को एकमुश्त राशि दी जाती है जिसे 'ग्रेच्युटी' कहा जाता है।

(1) सरकारी कर्मचारी के दशा में धारा 10 (10) (I):

यदि कोई कर्मचारी जो सरकारी प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण) में कार्यरत है और उसके नियोक्ता से ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि पूरी तरह से कर मुक्त होगी।

(2) गैर-सरकारी कर्मचारी के दशा में धारा 10 (10) (II):

गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को दो भागों में बांटा गया है।

(1) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आता है।

(2) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता है।

1. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आता है-

यदि कोई कर्मचारी जो बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, तेल क्षेत्रों, दुकान या अन्य कारखानों में काम कर रहा है, तो इस प्रकार का कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आता है। जहां पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन 10 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे होंगे।

ग्रेच्युटी के कर योग्य और कर मुक्त हिस्से की गणना निम्न प्रकार से की जाती है-

विवरण

राशि

राशि

वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी

 

-

घटाया- इनमें से जो भी कम हो

 

 

(1) वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी

-

 

(2) काम करने के वर्षों की संख्या × 15 × पिछले महीने का वेतन ÷26

-

 

(3) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा

20,00,000

कर मुक्त

ग्रेच्युटी का कर योग्य मूल्य

 

-


ध्यान दें-

1. वेतन का अर्थ :– मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन दिया हो या ना दिया)

2. अवधि के गणना के लिए 6 महीने से अधिक की अवधि, इसे एक वर्ष के रूप में माना जाएगा।

3. यदि किसी कर्मचारी को अपने एक से अधिक नियोक्ता से उसी पिछले वर्ष में ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है, तो अधिकतम छूट 20,00,000 रुपये तक की अनुमति होगी।

(2) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता है-

यदि कोई कर्मचारी जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन है, तो इस प्रकार का कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता है।

ग्रेच्युटी के कर योग्य और छूट वाले हिस्से की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है-

विवरण

राशि

राशि

वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी

 

-

घटाया- इनमें से जो भी कम हो

 

 

(1) वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी

-

 

(2) कार्य वर्ष की संख्या × पिछले 10 महीनों का औसत वेतन ÷ 2

-

 

(3) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा

20,00,000

कर मुक्त

ग्रेच्युटी का कर योग्य मूल्य

 

-

ध्यान दें-

1. वेतन का अर्थ :– मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन होने पर) + महंगाई वेतन + बिक्री पर कमीशन।

2. सेवा अवधि की गणना के लिए, एक वर्ष के किसी भी भाग को एक वर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. यदि किसी कर्मचारी को अपने एक से अधिक नियोक्ता से उसी पिछले वर्ष में ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है, तो अधिकतम छूट 20,00,000 रुपये तक की अनुमति होगी।

3. पेंशन धारा 17:

पेंशन को दो भागों में बांटा गया है।

(1) सामान्य पेंशन/मासिक पेंशन।

(2) परिवर्तित(Commuted) पेंशन।

(1) मासिक पेंशन:

कर्मचारी को अपने नियोक्ता (सरकारी या गैर-सरकारी) से सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्राप्त हुई है, तो वेतन से कर योग्य आय की गणना के लिए पेंशन की पूरी राशि को शामिल किया जाएगा।

(2) कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension):

अगर किसी कर्मचारी को मासिक पेंशन/सामान्य पेंशन के बदले एकमुश्त राशि मिली है, तो उसे 'कम्यूटेड पेंशन'(Commuted Pension) कहा जाता है।

1. सरकारी कर्मचारी के मामले में-

कर्मचारी (जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों में कार्यरत है) को प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह से कर मुक्त है।

2. गैर सरकारी कर्मचारी के मामले में-

कर्मचारी (सरकारी कर्मचारी के अलावा) को कम्यूटेड पेंशन प्राप्त हुई है तो कम्यूटेड पेंशन के कर योग्य और कर मुक्त हिस्से की गणना निम्नलिखित तरीके से होगी-

शर्त (I)- अगर कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है।

विवरण

राशि

वास्तविक प्राप्त कम्यूटड पेंशन

-

घटाया- पेंशन की पूरी राशि का 1/3 भाग

कर मुक्त

कम्यूटड पेंशन का कर योग्य मूल्य

-

शर्त (II)- अगर कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है।

विवरण

राशि

वास्तविक प्राप्त कम्यूटड पेंशन

-

घटाया- पेंशन की पूरी राशि का 1/2 भाग

कर मुक्त

कम्यूटड पेंशन का कर योग्य मूल्य

-


4. अर्जित अवकाश वेतन का नकदीकरण धारा 10 (10) (A):

सेवानिवृत्ति के समय कितनी अर्जित छुट्टी बकाया है, उसके बदले कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त नकद राशि को 'अर्जित छुट्टी वेतन' कहा जाता है।

(1) सरकारी कर्मचारी के मामले में-

सरकारी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से अर्जित अवकाश वेतन पूरी तरह से कर मुक्त है।

(2) गैर सरकारी कर्मचारी के मामले में-

अर्जित अवकाश वेतन के कर योग्य और छूट प्राप्त भाग की गणना निम्न प्रकार से होगी-

विवरण

राशि

राशि

वास्तविक प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन

 

-

घटाया - इनमें से जो भी कम हो

 

 

(1) वास्तविक प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन

-

 

(2) पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर × 10

-

 

(3) पिछले 10 महीनों के औसत वेतन × दिए गए महीनों के लिए अर्जित अवकाश वेतन के आधार पर

-

 

(4) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा

3,00,000

कर मुक्त

अर्जित अवकाश वेतन का कर योग्य मूल्य

 

-

ध्यान दें-

1. वेतन का अर्थ :– मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन होने पर) + महंगाई वेतन + बिक्री पर कमीशन।

2. एक वर्ष या प्रत्येक वर्ष के भीतर 30 दिनों के लिए अर्जित अवकाश।

3. छुट्टी का शेष महीना = छुट्टी के लिए जमा किए गए महीने - कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी।

4. सेवा अवधि की गणना के लिए, एक वर्ष के किसी भी भाग को एक वर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. सेवानिवृत्ति से पहले अर्जित अवकाश वेतन पूरी तरह से कर योग्य होगा।

5. छँटनी पर मुआवजा(Compensation) धारा 10 (10) (B):

छंटनी के समय किसी भी कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या किसी अन्य अधिनियम या अन्य नियम के अनुसार अपने नियोक्ता से मुआवजा प्राप्त हुआ है, इसे 'छंटनी पर मुआवजा' कहा जाएगा।

छंटनी पर मुआवजे के कर योग्य और कर मुक्त हिस्से की गणना निम्नलिखित तरीके से होगी-

विवरण

राशि

राशि

वास्तविक प्राप्त मुआवजा

 

-

घटाया - इनमें से जो भी कम हो

 

 

(1) वास्तविक प्राप्त मुआवजा

-

 

(2) कार्य वर्ष की संख्या × पिछले 3 महीनों के औसत वेतन के आधार पर ÷ 2

-

 

(3) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार अधिकतम सीमा

5,00,000

कर मुक्त

छँटनी पर मुआवजे का कर योग्य मूल्य

 

-


ध्यान दें-

1. वेतन का अर्थ :- मूल वेतन + पूरी तरह से कर योग्य भत्ता + आंशिक रूप से कर योग्य भत्ते का कर योग्य हिस्सा + अनुलाभों का कर योग्य मूल्य।

2. सेवा अवधि की गणना के लिए, 6 महीने से अधिक होने पर तो इसे एक वर्ष के रूप में माना जाएगा।

6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजा:

यदि किसी कर्मचारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी समिति, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और किसी अन्य कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत मुआवजा मिला है, तो उसे 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजा' कहा जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजे के कर योग्य और छूट वाले हिस्से की गणना निम्नलिखित तरीके से होगी-

विवरण

राशि

राशि

वास्तविक प्राप्त मुआवजा

 

-

घटाया - इनमें से जो भी कम हो

 

 

(1) वास्तविक प्राप्त मुआवजा

-

 

(2) कार्य वर्षों की संख्या × 3 × पिछले महीने प्राप्त वेतन

-

 

(3) सेवा का शेष माह × पिछले माह का आहरित वेतन

 

 

(4) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा

5,00,000

Exempt

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजे का कर योग्य मूल्य

 

-


ध्यान दें-

1. वेतन का अर्थ :– मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन होने पर) + महंगाई वेतन + बिक्री पर कमीशन।

2. कर्मचारी को 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए या उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

3. VRS कंपनी या सहकारी समिति के निदेशकों को छोड़कर किसी संगठन/संस्था/उद्योग के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है।

प्रमुख बिंदुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न:

1. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए कौन पात्र है?
2. ग्रेच्युटी का नया नियम 2021 क्या है?
3. VRS मुआवजे की गणना कैसे की जाती है?
4. मैं अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन की गणना कैसे करूं?
5. कम्यूटड पेंशन की गणना कैसे की जाती है?
6. अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना कैसे की जाती है?
7. सेवा में रहते हुए आप किसी कर्मचारी के नकद अवकाश वेतन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
8. आयकर की धारा 10 (10) (A) क्या है?
9. छंटनी पर मुआवजा क्या है?
10. धारा 10(10)(B) के तहत छटनी पर मुआवजे के लिए छूट की निर्दिष्ट सीमा क्या है?
11. कम्यूटड पेंशन पर टैक्स की गणना कैसे की जाती है?
12. कौन से सेवानिवृत्ति सुविधा आयकर से मुक्त हैं?

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